8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल ?

0 131

नई दिल्ली// ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़े अपराध मानहानि मामले में ऊपरी अदालत द्वारा कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक न लगाए जाने की सूरत में वे 8 वर्षों के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे।

 निर्वाचन आयोग के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी एवं चुनावी कानून के विशेषज्ञ ने शुक्रवार को यह बात कही . पूर्व अधिकारी ने जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 का हवाला देते हुए कहा कि राहुल की अयोग्यता 8 साल के लिए होगी इसमें 2 साल के कारावास की अवधि और रिहाई के बाद कानून में निर्धारित 6 साल की अयोग्यता अवधि शामिल है दरअसल जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाला व्यक्ति दोष सिध्दि की तिथि से अयोग्य हो जाता है और सजा पूरी होने के 6 साल बाद तकअयोग्य रहता है.

Leave A Reply

Your email address will not be published.